मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना हेतु आवेदन 2023 MP Pashudhan Bima Yojana:- मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य के पशुपालकों के लिए मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना (MP Pashupalan Bima Scheme 2023) की शुरुआत की है। अतः राज्य के पशुपालक एमपी पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते है। राज्य के निवासी मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना हेतु आवेदन या रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
साथ ही मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवश्यक पात्रता एवं लगने वाले आवश्यक दस्तावेज क्या है उन सभी डिटेल को साझा करने वाले हैं।
अतः नागरिक मध्य प्रदेश पशुधन बीमा पॉलिसी योजना का उद्देश्य, लाभ एवं विशेषताएं डिटेल में जानने के लिए पोस्ट को अंत तक पढ़े।
इसके अलावा पोस्ट को पढ़ने के बाद मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना संबंधित और जानकारियां जानने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आधिकारिक पोर्टल पर जरूर जाएं।
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Contents
- 1 मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना क्या है? MP Pashudhan Bima Yojana
- 2 MP Pashudhan Bima Yojana Registration (Highlights)
- 3 पशुपालकों को मिलने वाली Bima premium subsidy
- 4 मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य 2023
- 5 Pashudhan Bima Yojana Madhya Pradesh बीमा की समायवधि
- 6 MP Pashupalan Bima Yojana Aawedan के लिए आवश्यक पात्रता
- 7 मध्य प्रदेश पशु धन बीमा स्कीम आवेदन के लिए डाक्यूमेंट्स
- 8 मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना आवेदन कैसे करें 2023
- 9 पशुधन बीमा योजना मध्यप्रदेश के लाभ विशेषताएं 2023
- 10 एमपी पशुधन बीमा योजना क्लेम राशि
- 11 सारांश– मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना आवेदन कैसे करें 2023
- 12 FAQ- MP Pashudhan Bima Yojana Registration / Apply 2023
मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना क्या है? MP Pashudhan Bima Yojana
मध्य प्रदेश के जो भी निवासी पशुपालन कर अपना जीवन यापन करते हैं उनके लिए सरकार द्वारा एमपी पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की गई है। यदि किसी पशु का आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में पशुपालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में पशुपालकों को हुए नुकसान या हानि की भरपाई पशुपालकों को पशुधन बीमा कवर प्रदान कर सहायता की जाएगी। MP Pashudhan Bima Yojana Registration करने के लिए राज्य के सभी जिलों में लागू किया गया है।
MP Pashudhan Bima Yojana के आवेदन करने वाले पशुपालकों को अपने पशुओं या मवेशियों का 1 से लेकर 3 साल तक का बीमा करवा सकते हैं।
इसके अलावा एमपी पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत अलग-अलग श्रेणियों के पशुपालकों (एससी, एसटी, ओबीसी) को अलग-अलग इंश्योरेंस प्रीमियम सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
MP Pashudhan Bima Yojana Registration (Highlights)
पोस्ट का नाम | मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना हेतु आवेदन |
विभाग का नाम | MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING |
राज्य | मध्य प्रदेश |
योजना के लाभार्थी | मध्य प्रदेश के पशु मालिक |
उद्देश्य | पशुओं का बीमा करना |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिशियल वेबसाइट | dahd.nic.in |
मध्य प्रदेश के जो भी निवासी राज्य सरकार द्वारा लागू की गई एमपी पशुधन बीमा योजना के तहत जो भी नागरिक आवेदन या रजिस्ट्रेशन करते हैं उन्हें उनके श्रेणियों के आधार पर अलग-अलग प्रीमियम राशि सब्सिडी दी जाएगी।
1.) बीपीएल श्रेणी की प्रीमियम राशि:– जो भी नागरिक सरकार द्वारा जारी किए गए बीपीएल श्रेणी में आते हैं उन्हें मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना के तहत बीमा प्रीमियम पर 70% का बीमा कवर अनुदान प्रदान किया जाएगा।
2.) एपीएल श्रेणी प्रीमियम राशि:– जो भी नागरिक एपीएल श्रेणी में आते हैं और वो एमपी पशुधन बीमा योजना हेतु आवेदन करते हैं तो सरकार द्वारा बीमा प्रीमियम पर 50% का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
3.) एससी एसटी जनजाति श्रेणी की प्रीमियम राशि:– मध्य प्रदेश के जो भी पशुपालक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं तो उन्हें योजना के अंतर्गत बीमा बीमा प्रीमियम पर 70% का अनुदान दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य 2023
एमपी पशुधन बीमा योजना आवेदन कर्ताओं या पशुपालकों को उनके पशुओं के लिए बीमा सुविधा प्रदान कर पशुओं की मृत्यु होने पर होने वाली नुकसान की भरपाई करना एवं आर्थिक हानि से रोकना है।
पशुपालकों के पशुओं को होने वाली बीमारियों से आकस्मिक मृत्यु या फिर अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, चक्रवात एवं सुखा जैसे हालात में पशुओं की मृत्यु से नुकसान की भरपाई की जाएगी।
Pashudhan Bima Yojana Madhya Pradesh बीमा की समायवधि
- MP पशुधन बीमा योजना के तहत (पशुओं-दुधारू, देशी/संकर गाय-भैंस अन्य पशु) पर बीमा प्रीमियम की अधिकतम दर एक साल के लिए 3% और तीन साल के लिए 7.5% होगी।
- योजना में दुधारू पशु सहित अन्य मवेशी भी शामिल हैं। यह पशुधन योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया गया है। एक लाभार्थी के अधिकतम 5 पशुओं का बीमा प्रीमियन अनुदान पर किया जाता है।
MP Pashupalan Bima Yojana Aawedan के लिए आवश्यक पात्रता
मध्य प्रदेश के निवासियों को अपने पशुओं के सुरक्षा हेतु एमपी पशुधन बीमा योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रताओं का होना आवश्यक है।
- मध्य प्रदेश पशुधन बीमा पॉलिसी योजना हेतु आवेदन करने के लिए नागरिक का मध्य प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है।
- गाय, भैंस, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी और सुअर जैसे दुधारू पशुओं सहित मवेशी भी पशुधन बिमा योजना के लिए पात्र हैं।
- MP Pashudhan Bima Yojana आवेदन के लिए सम्बंधित दस्तावेजों के अनुरूप ही पात्र मन जायेगा।
मध्य प्रदेश पशु धन बीमा स्कीम आवेदन के लिए डाक्यूमेंट्स
MP Pashupalan Bima Yojana रजिस्ट्रेशन के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना जरूरी है।
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
- वोटर कार्ड
- आधार कार्ड
- नागरिक का पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- पशुओं का विवरण
मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना आवेदन कैसे करें 2023
MP Pashudhan Bima Yojana 2022 के लिए आवेदन करने हेतु नागरिक को संबंधित कार्यालय ऑफिस जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद निम्नलिखित प्रक्रियाओं को फॉलो करना होगा।
- Pashudhan बीमा योजना आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारियों को भरना होगा।
- इसके बाद अप्लीकेशन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को जोड़कर कार्यालय में जमा कर देना होगा।
पशुधन बीमा योजना मध्यप्रदेश के लाभ विशेषताएं 2023
- राज्य पशुधन बीमा योजना MP के अंतर्गत पशुओं के संरक्षण एवं रख रखाव हेतु बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- किसी कारणवश यदि पशु की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और पशुपालक पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत है तो पशुपालक को बीमा कंपनी की तरफ से मुआवजे की रकम प्रदान की जाएगी।
- पशु की मृत्यु होने के उपरांत 15 दिन के अंदर बीमा कंपनी द्वारा बीमे की रकम पशुपालक को प्रदान की जाएगी|
- इस योजना के अंतर्गत मांस उत्पादित करने वाले पशु अथवा दुधारू मवेशी पशुवो दोनों का ही बीमा कराया जायेगा|
- MP Pashupalan Bima Yojana 2022 के अंतर्गत 1 साल से लेकर 3 साल तक पशु मालिक पशुओं का बीमा करवा सकते हैं|
- एमपी पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजे का भुगतान पशु की वर्तमान बाजार मूल्य पर किया जाएगा।
- एमपी पशुधन बीमा स्कीम के अंतर्गत पशु की मृत्यु पर पशु मालिकों को ज्यादा नुकसान होने से बचा लिया जाएगा।
- पशु की मृत्यु के उपरांत भुगतान प्रीमियम राशि वर्तमान समय के बाजार मूल्य पर निर्धारित की जाएगी।
- मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत एपीएल श्रेणी के पशुपालकों को 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी तथा बीपीएल, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों को 70% सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के शुरू होने से अब मध्यप्रदेश के पशुपालकों के मध्य पशु पालन व्यवसाय को शुरू करने में सुगमता होगी और इस योजना का लाभ उठा सकता है।
- पशुधन बीमा योजना मध्यप्रदेश के शुरू होने से अब मध्य प्रदेश में पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे।
एमपी पशुधन बीमा योजना क्लेम राशि
- मध्य प्रदेश पशुधन योजना हेतु आवेदन करने वाला कोई भी पशुपालक अपने मवेशियों का एक से लेकर 3 साल तक बीमा करा सकते हैं। 1 साल के लिए बीमा प्रीमियम की अधिकतर दर 3% होगा। इसके अलावा 3 साल के लिए बीमा प्रीमियम की अधिकतम दर 7.5% प्रतिशत होगी।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु मध्य प्रदेश के पशुपालक को पशु की मृत्यु की सूचना 24 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को देना होगा।
- पशुपालन विभाग के डॉक्टर द्वारा पशु की मौत की जांच की जाएगी और उसके 15 दिनों के अंदर ही आपके बीमा की रकम बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
सारांश– मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना आवेदन कैसे करें 2023
दोस्तों ऊपर के पोस्ट में मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना के आवेदन की प्रक्रिया लगने वाले दस्तावेज एवं आवश्यक पात्रता की जानकारी को साझा किया गया है।
इसके अलावा बीमा कंपनियों द्वारा दी जाने वाली बीमा राशि के बारे में भी साझा किया गया है। मुझे आशा है कि ऊपर बताए गए सभी प्रक्रिया है आपको समझ में आ गई हैं।
FAQ- MP Pashudhan Bima Yojana Registration / Apply 2023
पशु पालक जिनके पास दुधारू पशु है जैसे : गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि।
आवेदक का निवास प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, नागरिक का पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, पशुओं का विवरण