उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना हेतु आवेदन कैसे करें 2023 UP Vidhwa Pension Yojana online Apply

यूपी विधवा पेंशन योजना हेतु आवेदन कैसे करें 2023 UP Vidhwa Pension Yojana online Apply:- उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निराश्रित महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले निराश्रित महिलाओं को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना हेतु आवेदन करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों को जारी किया गया है।

अतः दोस्तों आज की इस पोस्ट में यही साझा किया है कि उत्तर प्रदेश की निराश्रित महिलाएं यूपी विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कैसे करें?

इसके अतिरिक्त विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश आवेदन करने के लिए आवश्यक पात्रता है एवं लगने वाले दस्तावेज क्या है इसकी सभी डिटेल को साझा किया है। अतः पोस्ट में बताए गए सभी प्रक्रियाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें।

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उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना क्या है?

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना हेतु पंजीकरण:- उत्तर प्रदेश राज्य में जिन भी महिलाओं के पति की मृत्यु किसी कारणवश हो गया है उन महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना को शुरू किया गया है।

Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana महिलाओं को राज्य सरकार प्रतिमाह ₹300 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिलाओं खाते में पेंशन धनराशि ट्रांसफर किया जाएगा।

यूपी विधवा पेंशन योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों को जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश की निराश्रित महिलाएं योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम द्वारा विधवा पेंशन योजना हेतु अप्लाई कर सकते हैं।

पेंशन योजना धनराशि प्राप्त करने के लिए महिलाओं के पास क्या पात्रता होनी चाहिए वह नीचे दिया गया है।

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना आवेदन हेतु आवश्यक पात्रता

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रतायें होना जरूरी है।

  • निराश्रित महिला उत्तर प्रदेश की निवासी हो।
  • महिला की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य हो।
  • विधवा पेंशन योजना हेतु अप्लाई करने के लिए महिला के पास पति की मृत्यु के प्रमाण पत्र हो।

विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

UP Vidhwa Pension Yojana के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निराश्रित महिला के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक है।

  • महिला का आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • वोटर या मतदाता पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

ऑनलाइन यूपी विधवा पेंशन योजना हेतु आवेदन कैसे करें 2023

Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करे इसके लिए नीचे दिए गए प्रक्रिया को फॉलो करें।

प्रक्रिया 1:– सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

UP Widows Pension Yojana apply करने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आवेदक कर्ता घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं।

स्टेप 2:– निराश्रित महिला के विकल्प को चुनें।

अब इसके बाद आधिकारिक पोर्टल के होम पेज पर लिखें निराश्रित महिला के विकल्प में जाना होगा। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं।

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स्टेप 3:– ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प को चुने।

ऑनलाइन माध्यम द्वारा उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन हेतु आवेदक करता को पेज पर लिखें ऑनलाइन आवेदन करें कि विकल्प पर क्लिक करना होगा।

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स्टेप 4:– निराश्रित महिला पेंशन योजना फॉर्म भरे।

ऑनलाइन आवेदन करें विकल्प पर क्लिक करने के बाद यूपी विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। इस आवेदन फॉर्म में पूछे गए निम्नलिखित जानकारियों को सही सही भरना होगा।

  • व्यक्तिगत विवरण
  • आय का विवरण
  • बैंक का विवरण
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें

सभी डिटेल को भरने के बाद नीचे दिए गए कैप्चा कोड को भरें एवं उसके बाद सबमिट विकल्प पर क्लिक कर दें।

स्टेप 5:– रजिस्ट्रेशन संख्या नोट करें।

निराश्रित महिला पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद एक रजिस्ट्रेशन संख्या आपको मिलेगा जिसको कि आपको नोट करके रखना है। इस रजिस्ट्रेशन संख्या या पंजीकरण संख्या के आधार पर आप अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

इस प्रकार ऊपर दिए गए प्रक्रियाओं को फॉलो करके कोई भी नागरिक घर बैठे अपने मोबाइल से यूपी विधवा पेंशन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना हेतु ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के विधवा महिलाओं को यूपी निराश्रित महिला पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए ऑफलाइन माध्यम द्वारा भी आवेदन कर सकते हैं।

महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन हेतु आवेदन प्रक्रिया

  • ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक कर्ता को सर्वप्रथम अपने नजदीकी संबंधित कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • अब आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी डिटेल को भरना होगा। जैसे कि विधवा महिला का नाम, स्थाई पता, जिला, तहसील, मृत व्यक्ति का विवरण, बैंक डिटेल इत्यादि।
  • इसके बाद उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करें।
  • अब आवेदन फॉर्म को ले जाकर महिला विभाग कार्यालय में जमा कर दें।
  • आवेदन करने के बाद यूपी विधवा पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन संख्या को जरूर प्राप्त कर लें।

सारांश – उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन

vidhwa pension yojana up:- दोस्तों ऊपर के पोस्ट में उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया को साझा किया गया है। जैसे कि ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम द्वारा यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए अप्लाई कैसे करें।

इसके अलावा विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक पात्रताए क्या है एवं आवेदन प्रक्रिया में किन आवश्यक दस्तावेजों को जोड़ना है इसकी डिटेल को साझा किया गया है।

मैं आशा करता हूं कि ऊपर बताया गया सभी प्रक्रियाओं को आप भली-भांति समझ गए हैं। यूपी विधवा पेंशन योजना हेतु आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अन्य सभी डिटेल को जरूर पढ़ें उसके बाद ही अपने आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण करें।

FAQ – UP Vidhwa Pension Yojana Apply 2023

1. महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन हेतु आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

आधिकारिक वेबसाइट – क्लिक करें

2. क्या ऑनलाइन माध्यम द्वारा यूपी विधवा पेंशन योजना हेतु आवेदन किया जा सकता है?

जी हां, ऑनलाइन माध्यम द्वारा उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।

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