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Bihar Income Certificate Online Download 2023 आय प्रमाण पत्र डाउनलोड बिहार:– बिहार के जिन भी नागरिकों ने ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम द्वारा आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किए हैं वह घर बैठे ही आय प्रमाण पत्र को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन बिहार इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए नागरिक के पास आवेदन संख्या या रजिस्ट्रेशन नंबर का होना आवश्यक है।
बिहार राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आधिकारिक पोर्टल serviceonline.bihar.gov.in पर जाकर कुछ आसान प्रक्रियाओं को फॉलो करके अपने मोबाइल फोन से बिहार आय प्रमाण पत्र को ऑनलाइन माध्यम द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं।
आज के इस लेख में हम यह बताने वाले हैं कि ऑनलाइन बिहार इनकम सर्टिफिकेट को डाउनलोड कैसे करें? इसके अलावा यदि किसी नागरिक को ऑनलाइन माध्यम द्वारा बिहार आय प्रमाण पत्र डाउनलोड (Income certificate download Bihar) करने में दिक्कत आ रही है तो वह नजदीकी सीएससी सेंटर में जाकर डाउनलोड करवा सकते हैं।
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Contents
बिहार आय प्रमाण पत्र डाउनलोड हेतु जानकारी। Bihar Income Certificate Download
ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम द्वारा बिहार आय प्रमाण पत्र को प्राप्त या डाउनलोड करने के लिए नागरिक के पास आवेदन संख्या का होना अति आवश्यक है। जब भी नागरिक ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम द्वारा आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अप्लाई करते हैं तो आवेदन के बाद उन्हें एक रजिस्ट्रेशन नंबर या आवेदन संख्या प्राप्त होती है।
इस आवेदन संख्या का प्रयोग कर नागरिकों को पहले यह चेक करना होगा कि उनका आय प्रमाण पत्र बना है या नहीं। बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए आधिकारिक वेबसाइट पर आय प्रमाण पत्र के आवेदन संख्या से बिहार आय प्रमाण पत्र का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
बिहार आय प्रमाण पत्र के आवेदन की स्थिति खुलकर आ जाती है तो वह ऑनलाइन माध्यम द्वारा बिहार इनकम सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। अतः बिहार आय प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करना है वह नीचे बताएगा प्रक्रिया को देखें।
Bihar Income Certificate Online Download Kaise kare
लेख का नाम | आय प्रमाण पत्र / इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करें |
राज्य का नाम | बिहार |
लाभार्थी | आय प्रमाण पत्र आवेदक कर्ता |
उद्देश्य | योजनावों एवं रोजगार का लाभ लेने के लिए |
डाउनलोड प्रक्रिया | ऑनलाइन माध्यम |
आधिकारिक वेबसाइट | serviceonline.bihar.gov.in |
ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र डाउनलोड (बिहार) कैसे करें
1.Income Certificate Download Kaise Kare:- बिहार इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड (पीडीएफ) करने के लिए नागरिक को राज्य सरकार द्वारा जारी किये गए आधिकारिक पोर्टल (RTPS पोर्टल) पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
2. आधिकारिक पोर्टल के होम पर पहुचने के बाद बिहार राज्य निवासियों को “नागरिक अनुभाग” के विकल्प में जाना होगा। इसके बाद नागरिको को “सर्टिफिकेट डाउनलोड करें” के आप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसा कि निचे दिए गए चित्र में देखें।
3. सर्विस प्लस बिहार पोर्टल पर इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए नए पेज पर नागरिक को RTPS, Application Ref. Number, Applicant Name (In English) डिटेल्स को भरना होगा। नीचे दर्शाए चित्र में देखें।
4. सभी डिटेल्स को भर लेने के बाद नागरिक को नीचे लिखे Download Certificate के आप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही नागरिक का बिहार आय प्रमाण पत्र खुलकर आ जायेगा। इसके बाद नागरिक बिहार आय प्रमाण पत्र पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
सारांश – बिहार इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करें
आरटीपीएस सर्विस प्लस बिहार पोर्टल के माध्यम से बिहार राज्य के नागरिक अपना आय प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करना है इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को साझा किया गया है। आय प्रमाण पत्र बिहार डाउनलोड (Bihar Income Certificate Online Download) करने के लिए नागरिक के पास आवेदन संख्या एवं आवेदक कर्ता का नाम होना आवश्यक है।
RTPS बिहार पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम द्वारा आवेदन किए गए इनकम सर्टिफिकेट को Download हेतु किसी प्रकार की शुल्क अदा करने की जरूरत नहीं है। यदि आप ऑफलाइन माध्यम द्वारा अपने आय प्रमाण पत्र को प्राप्त करते हैं तो उसके लिए कुछ शुल्क अदा करना पड़ेगा।
FAQ – RTPS बिहार आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन Download
बिहार आय प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अधिकारिक पोर्टल (serviceonline.bihar.gov.in) पर जाकर कर सकते है। serviceonline.bihar.gov.in >> नागरिक अनुभाग >> सर्टिफिकेट डाउनलोड करें >> RTPS, Application Ref. Number, Applicant Name (In English) डिटेल्स भरें >> आय प्रमाण पत्र डाउनलोड करें
जी हाँ, सबसे पहले serviceonline.bihar.gov.in पर जायें >> नागरिक अनुभाग >> आवेदन की स्थिति देखें विकल्प पर क्लिक करें >> Through Application Reference Number या Through OTP/Application Details को चुने >> आवेदन संख्या भरें >> आवेदन की स्थिति देखें
बिहार आय प्रमाण पत्र की वैधता 1 वर्ष तक होता है।
बिहार आय प्रमाण पत्र को ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम द्वारा बनवाया जा सकता है।